दिल्ली लोक अदालत में 1.8 लाख ट्रैफिक चालान निपटाए जाएंगे
दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा, जिसमें 1.8 लाख ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। यह अदालत दिल्ली के सात कोर्ट परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।
लोग 5 मई से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से अपने चालान डाउनलोड कर सकते हैं और अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाना है।
प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने चालानों का निपटारा करें। इससे न्याय प्रणाली पर बोझ कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी।
लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए यह एक स्थायी समाधान प्रदान करता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे समय पर पहुंचकर अपने मामलों का निपटारा करें।